आजमगढ़: श्रेया तिवारी आत्महत्या मामले की याचिका खारिज

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31 जुलाई को विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूद कर कर ली थी आत्महत्या
आजमगढ़। श्रेया तिवारी आत्महत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपियों के रिहाई के विरुद्ध दाखिल में निगरानी खारिज कर दी है। चिल्ड्रेन स्कूल की छात्रा श्रेया तिवारी ने 31 जुलाई को विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूद कर के आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने विद्यालय के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा तथा क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में 8 अगस्त को डीआईजी ने मामले की जांच मऊ के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा को साैंप दी। जांच को आगे बढ़ाते हुए धनंजय मिश्रा ने कई गवाहों के बयान दर्ज किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सोनम मिश्रा और अभिषेक राय के विरुद्ध मामला नहीं बन रहा है। धनंजय मिश्रा ने 9 अगस्त को 169 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए आरोपी प्रिंसिपल सोनम मिश्रा तथा क्लास टीचर अभिषेक राय की रिहाई की आदेश दिया। इस आदेश से क्षुब्ध श्रेया के पिता ऋतुराज तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायालय में सीजेएम के रिहाई के आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की थी। इस निगरानी याचिका को पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओमप्रकाश वर्मा ने मंगलवार को ऋतुराज तिवारी की तरफ से दाखिल निगरानी को खारिज कर दिया।

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