आजमगढ़: डीएम ने पूर्व मंत्री का 3 शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त

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आजमगढ़। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम के नाम जारी तीन असलहों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।

सरायमीर थाना क्षेत्र के खानपुर दोस्तपुर ग्राम निवासी हीरालाल गौतम पुत्र रामजश बसपा कार्यकाल में प्रदेश के मंत्री पद पर आसीन रहे। वर्ष 2011 में ब्लाक प्रमुख चुनाव के दौरान सरायमीर क्षेत्र के  ग्राम इसरौली दलित बस्ती के समीप चुनावी रंजिश के चलते फौजदार राम की हत्या कर दी गई थी बसपा सरकार के कार्यकाल में इस मामले में आरोपित पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम को पुलिस विवेचना के दौरान क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद मृतक पक्ष ने फैसले के खिलाफ न्यायालय की शरण लिया। बताते हैं कि मामले की सुनवाई के दौरान इस घटना के मुख्य आरोपी ने न्यायालय में पूर्व मंत्री की सहभागिता को स्वीकार किया जिसके चलते अदालत ने पूर्व मंत्री व अन्य आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई तभी से पूर्व मंत्री जिला कारागार में निरुद्ध हैं। अब इस मामले में आरोपी रहे सजायाफ्ता हीरालाल गौतम के नाम तीन शस्त्र रायफल, रिवाल्वर एवं बन्दूक के लाइसेंस जारी होने की जानकारी प्रशासन को मिली। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अभियोजन पक्ष के बस एवं तर्कों के आधार पर शस्त्र लाइसेंसी अभियुक्त हीरालाल गौतम के तीनों शस्त्रों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया।

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