आजमगढ़: विपक्षियों को फंसाने के लिए प्रधान पति ने दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा

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पुलिस ने 4 साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार, दो शूटर फरार
आजमगढ़। जहानागंज थाने की पुलिस ने विपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान पति द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमे का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने साजिशकर्ता चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो आरोपित फरार बताए गए हैं। जहानागंज थाना क्षेत्र के गम्भीरवन गांव निवासी व वादी मुकदमा आशुतोष सिंह पुत्र श्रीबाल मुकुन्द सिंह ने 8 जुलाई को जहानागंज थाना में 6 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में पीड़ित ने उल्लेख किया था कि ग्राम पंचायत में शासन की मंशा के अनुरूप राम जानकी मन्दिर पर पोखरे का सुन्दरी करण का कार्य अमृत सरोवर योजना अन्तर्गत कराया जा रहा था। उसी कार्य को देखने के लिए 8 जुलाई को सुबह 6 बजे से मैं प्रधान पति होने के कारण मन्दिर पर था।
करीब 6 बजे मनरेगा मजदूर कार्य प्रारम्भ कर दिये थे और मैं वहीं पर था। लगभग सुबह 9.15 बजे मोटर साकिल सवार दो अज्ञात लोग पोखरे पर आये जो मुंह पर गमछा बाँधे हुए थे। मोटर साइकिल से ऊतर कर मेरे तरफ आने लगे मुझसे करीब पाँच-छः मीटर दूर से ही पिस्टल निकालकर मुझे निशाना बनाकर हमला किये। संयोगवश गोली मिस कर गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया, जान बचाने के लिए भागाऔर हड़बडाकर पोखरे मे गिर गया। इसके बाद एक व्यक्ति कट्टे से और दूसरे ने पिस्टल से मेरे तरफ फायर करते हुए भाग निकले।
मुझे पुर्ण विश्वास है कि पुरानी रंजिश व राजनैतिक प्रतिद्वदंता वश मेरे गाँव के ही अजय पुत्र स्व राणा प्रताप सिंह, दिवाकर पुत्र श्यामनरायण, शेषनाथ सिंह पुत्र राजनेत सिंह, गोविन्द पुत्र स्व अवधेश सिंह की साजिश व शैलेष सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह की मुखबीरी के तहत मेरे उपर पिस्टल एव कट्टे से दो अज्ञात बदमाशों द्वारा प्राणघातक हमला दिनदहाड़े सार्वजनिक स्थान पर किया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी।
मुकदमे के विवेचक प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने विवेचना गुणदोष के आधार पर प्रारम्भ की। जिसमे उक्त प्रकरण के सम्बंध में वादी मुकदमा का बयान व घटनास्थल के निरीक्षण व गोपनीय छानबीन व तकनीकी साक्ष्य व सीडीआर के अवलोकन किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे पाया गया कि वादी मुकदमा आशुतोष सिहं के ऊपर वर्ष 2015 मे उक्त मुकदमे के नामित अभियुक्तो द्वारा धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि बनाम आशुतोष सिंह उक्त व उनके भाई अजीत सिंह , व तीन अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत काराया गया था, जो वर्तमान में ट्रायल पर है।
इसी कारण से साजिश के तहत वादी मुकदमा आशुतोष सिहं द्वारा अपने भाई अजीत सिंह व रिश्तेदार विजय सिहं व अशोक सिह को साथ लेकर दो भाड़े पर हत्या करने वाले शूटरो दीपचन्द निशाद व सुनील निषाद के साथ मिलकर एक योजना के तहत दिनांक 8 जुलाई को समय करीब 09.15 बजे गांव के अन्दर राम जानकी मन्दिर के पास खुद रहे पोखरे पर स्वंय के ऊपर उक्त दोनों शूटरो से गोली चलवाकर अपने विरोधियो के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया था। तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक जहानांगज प्रमेन्द्र कुमार सिंह व सब इंस्पेक्टर सन्तोष कुमार ने उक्त मुकदमे में प्रकाश मे आये चार आरोपितों को मुखबीर की सूचना पर सुम्भी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। फरार दोनो शूटर में एक दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी गजही थाना अहरौला आजमगढ और दूसरा सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद नि0 भवानीपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ बताया गया है।

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