आजमगढ़: सीपू सिंह हत्याकांड में सजा पर फैसला टला

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अब कोर्ट ने सजा पर सुनवाई की अगली तारीख 17 मई को मुकर्रर की
आजमगढ़। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुकदमे में सजा पर फैसला गुरुवार को टल गया। अब कोर्ट ने सज़ा पर सुनवाई की अगली तारीख 17 मई को मुकर्रर की है। इसके पहले मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने नौ आरोपियों को हत्या तथा हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया था। गुरुवार को सजा पर सुनवाई होनी थी। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने मंगलवार को सुनाया था।
क्या है मामला-19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार मेंबसपा के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच प्रारंभ की तथा ध्रुव सिंह कुंटू समेत समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया था।
13 को बनाया गया था आरोपी-इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह, संग्राम सिंह, मोहम्मद रिजवान ,अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव ,राजेंद्र यादव ,एक नाबालिग, मृत्युंजय, दिनेश, कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर के किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई थी। जबकि एक अन्य आरोपी कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुकदमे के अंतिम चरण में बयान के समय अरविंद कश्यप तथा अभिषेक सिंह और मोनू फरार हो गए। जबकि मोहम्मद रिजवान विजय यादव तथा बयान के बाद फरार हो गए।
नौ को अदालत ने दोषी करार दिया-मंगलवार को नौ अदालत ने आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी पाया था।

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