आजमगढ़: किशोरी के दुष्कर्मी को दस साल की सजा

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आजमगढ़। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पैंसठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 मई 2013 की सुबह वादी मुकदमा अपनी पत्नी के साथ आवश्यक कार्य से बाजार गया था। वादी की सोलह वर्षीया पुत्री घर पर अकेली थी। तभी पीड़िता को अकेली जान कर मोहम्मद अब्दुल्लाह पुत्र रिजवान निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर पीड़िता को अकेली जानकर उसके घर मे घुस गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा तथा पीड़िता के अलावा डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव , इंस्पेक्टर शैलेन्द्र त्रिपाठी, एसआई ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डाक्टर बिंदू यादव, रिटायर्ड कॉन्स्टेबल वीरेंद्र कुमार पांडेय व साजिद हसन को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला को दस वर्ष की कठोर कारावास तथा पैंसठ हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।

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