मुख्तार के बाद अतीक अहमद पर शिकंजा

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पूर्व सांसद और उसकी पत्नी के नाम 8.14 करोड़ की संपत्ति जब्त
लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक मामले में सोमवार को माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी की 8.14 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। इस मामले में जब्ती की यह पहली कार्रवाई है। जब्त की गई संपत्तियों में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर प्रयागराज जिले की फूलपुर तहसील में परगना झूंसी के मौका कटका स्थित आराजी नंबर 386 और 387 भी शामिल है। यह संपत्ति अतीक अहमद ने घ्केवल 4.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जो कि सरकारी मूल्य से काफी कम है। सरकारी दर पर इस जमीन की कीमत 6.86 करोड़ रुपये है। इसके अलावा ईडी ने बैंक खाते में जमा रुपये भी जब्त किया है। इसमें अतीक अहमद के 10 बैंक खातों और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के एक बैंक खाते में जमा 1.28 करोड़ रुपये शामिल हैं। ईडी की जांच अभी जारी है। जल्द ही अतीक अहमद और उनके सहयोगियों की और संपत्तियां जब्त किए जाने की संभावना है। ईडी ने हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हथियाने और इसी तरह के अपराधों से संबंधित विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई मुकदमों का संज्ञान लेने लेते प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच के दौरान यह पता चला कि अतीक अहमद ने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से जुटाया गया अवैध धन अपने और अपने रिश्तेदार के बैंक खातों में जमा कर रखा है। यह भी पता चला कि सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फर्मों और कंपनियों से अतीक अहमद के खातों में धन जमा किया जा रहा है।
इस धन का उपयोग अतीक की पत्नी के नाम पर सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर जमीनें खरीदने में भी किया गया। ईडी ने अतीक के सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों से संबंधित तथ्य एमसीए व आईटी विभाग समेत अन्य एजेंसियों के सहयोग से भी एकत्र किया। ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें इन कंपनियों में निवेश किए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही अपराध की आय का मनी ट्रेल भी स्थापित किया जा रहा है।

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