जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ ने लोटस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 50 हजार 400 रूपये की वसूली का दिया निर्देश आजमगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़ ने मेमो पत्र जारी कर जिलाधिकारी आजमगढ़ से डॉक्टर पंकज राय लोटस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रू0 50 हजार 400 की आरसी जारी करते हुए वसूली करने का निर्देश जारी किया है। समाचार के अनुसार परिवादी दीनानाथ सिंह ने 2015 में ‘सेवा में कमी’ का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी जिस पर 7 अप्रैल 2021 को प्रतिवादी डॉ. पंकज राय के खिलाफ आदेश पारित हुआ। इस पर पुनः इजरा दाखिल किया गया था जिसमें आज ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निर्णय करते हुए रू0 26 हजार प्रतिकर, रू0 2 हजार याचिका व्यय एवं 25 फरवरी 2015 से 25 अक्टूबर 2021 तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के साथ कुल रू0 50 हजार 400 रुपये वसूलने के लिए आरसी जारी की।