आजमगढ़: महाराजगंज एसओ के खिलाफ कोर्ट ने दिया जांच के आदेश

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आजमगढ़: गलत एफआआर दर्ज कराने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि हमलावरों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करे। इस मामले में पीड़ित घरभरन निषाद निवासी अहंकारीपुर, थाना महाराजगंज ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि आठ मार्च 2021 को उसके बेटे श्रीराम को गांव के ही रामलौट पांडेय, संजय पांडेय,मनीष पांडेय आदि ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़ित बेटे के इलाज में उलझा रहा। तभी साजिश के तहत मेरे नाम से तहरीर देकर महाराजगंज थाने पर अंकित पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि पीड़ित कभी थाने पर गया नहीं और न ही कोई तहरीर दी। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होना पाया और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि थाना प्रभारी द्वारा बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ऐसे में थाना प्रभारी की भूमिका संदेहास्पद लग रही है।इसलिए इस आदेश की एक कापी आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी को भी भेजी जाए।

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