मुख्तार अंसारी को उपलब्ध कराई जायें विधिक प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं

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अधिवक्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पत्र प्रभारी सीजेएम अलका नेहल ने जेल अधीक्षक बांदा को दिया आदेश

मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने व्यक्तिगत रूप से मिलने की मांगी इजाजत

मऊ, 11 मई। जालसाजी और आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मेडिकल टीम के परामर्श एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेल मैनुअल के पैरा 432 के अनुसार स्वयं के खर्चे पर भोजन, तख्त, वेंडिंग, मच्छरदानी, वाटर कूलर, कुर्सियां, कपड़ा व अन्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने व उसके इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। ताकि विधिक व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रभारी सीजेएम अलका नेहल ने प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह व अभियोजन अधिकारी को सुनने के बाद जेल अधीक्षक बांदा को आदेश किया कि वह नियमानुसार जेल मैनुअल व विधिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सीजेएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि वह सदर विधानसभा से लगातार पांचवीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तथा लगातार 16 वर्षों से जेल में निरुद्ध जेल में निरूद्ध रहने के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर ,हाइपरटेंशन ,यूरिक एसिड व गंभीर कमर दर्द आदि कई बीमारियों से ग्रसित हो गया है । उसे सुबह दोपहर वह शाम को छह-छह घंटे पर 9 या 10 कैप्सूल व गोलियां खाना पड़ता है। दवाओं को खाने से गर्मी के मौसम में एलर्जी के दाने व छाले निकल आते हैं। प्रार्थी बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जेल में रखा गया है । जहां गर्मी होने के कारण पूरे शरीर में खुजली हो रही है। तथा कमर दर्द से काफी परेशान है। डॉक्टर की टीम आई थी जिन्होंने कई दवाएं दी है, और परामर्श भी दिया है । कि टेंपरेचर कंट्रोल के लिए एयर कूलर लगाया जाए। हड्डी विशेषज्ञ ने हार्डवेयर पर सोने एवं स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने मछरदानी लगाने का परामर्श दिया है। प्रार्थना पत्र में उत्तर प्रदेश जेल मैन्युअल की धारा 432 व 435 के तहत में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने का प्रावधान है । प्रार्थी स्वयं के खर्चे से खाना ,भोजन एवं कूलर हार्डवेयर ,मछरदानी आवश्यक वस्तुएं स्वयं के खर्चे से करने को तैयार है। प्रार्थी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार उच्च श्रेणी का दर्जा प्राप्त बंदी है । सरकार और शासन के दबाव में जेल प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है ।जो वह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है । जेल प्रशासन के रवैया से प्रार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है । प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रभारी सीजेएम ने जेल अधीक्षक को आदेशित किया कि वह जेल मैनुअल और विधिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जालसाजी और आयुध अधिनियम मे बादा जेल मे निरूद्ध विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जेल अधीक्षक बादा को निर्देश देने का अनुरोध किया है। कि उन्हें विधिक राय के लिए विधायक मुख्तार अंसारी से व्यक्तिगत रूप से जेल मे मिलने का आदेश दिया जाय। सीजेएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में दरोगा सिंह ने उल्लेख किया है कि वह विधायक मुख्तार अंसारी के विधिक सलाहकार हैं । जेल प्रशासन सरकार व प्रशासन के नाजायज दबाव में होकर अधिवक्ता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और न ही मोबाइल से बातचीत करने दिया जा रहा है । जबकि बातचीत करना उनका संवैधानिक अधिकार है। जेल अधीक्षक और जेलर जिला कारागार बांदा को आदेशित करें कि यदि विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह जिला कारागार बांदा आते हैं ,तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने दिया जाए ताकि उनसे अपने मुकदमे की विधिक राय ले सकें। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रभारी सीजेएम अलका नेहल ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जेल मैनुअल एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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