आजमगढ़: अपहरण कर फिरौती मामले में 3 को आजीवन कारावास

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मासूम का अपहरण कर मांगी थे 60 हजार की फिरौती, 50 हजार आर्थिक दण्ड भी लगा
आजमगढ़। अपर जिला जज कोर्ट नम्बर तीन रवीश कुमार अत्री ने फिरौती के लिए मासूम का अपहरण मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा नन्हकू यादव पुत्र स्वर्गीय गिरधारी निवासी महाराजपुर थाना कंधरापुर के घर 21 अगस्त 2013 की उनका रिश्तेदार मान सिंह पुत्र लालचन्द निवासी मिरिया थाना कंधरापुर आया। मान सिंह टॉफी दिलाने के बहाने मनीष को घर से ले गया और वापस नहीं लौटा ।दूसरे दिन 22 अगस्त को मानसिंह ने फोन करके नन्हकू यादव से मनीष की जान के बदले साठ हजार रुपये फिरौती की मांग की। बुरी तरह से घबराये नन्हकू यादव ने इसकी सूचना थाना कंधरापुर को दी ।अपहरण की सूचना से कंधरापुर थाने की पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी मानसिंह को उसी दिन लगभग साढ़े तीन बजे शहर के ज्योति निकेतन स्कूल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया।मानसिंह ने पूछताछ में बताया कि रोडवेज के पास एक लाज में मनीष को रखा गया है। मानसिंह की निशानदेही पर पुलिस ने इलाज में छापा मारकर मनीष को बरामद किया। मनीष के पास तो समय राम नेवल मौर्या पुत्र दशरथ मौर्य निवासी पूरे उदयराजपुर थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर तथा अनीता पत्नी राम नेवल को गिरफ्तार किया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने नन्हकू यादव, चंद्रशेखर, विजय शंकर, थानाध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव, विवेचक उप निरीक्षक घुरहू शर्मा ,कांस्टेबल सरवन हुसैन तथा अंजू देवी को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मानसिंह, अनीता तथा राम नेवल को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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