अजीत सिंह हत्याकांड: गिरधारी एनकाउंटर केस में पुलिसकर्मियों पर नहीं दर्ज होगा मुकदमा

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हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

लखनऊ। लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड मंे गिरफ्तार गिरधारी के एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. यूपी सरकार की ओर से दायर की गई इस याचिका पर फैसला हाईकोर्ट जस्टिस डीके सिंह ने दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही ने अपना पक्ष रखा है. हाईकोर्ट के इस फैसले से आईपीएस संजीव सुमन और इंस्पेक्टर विभूति खंड चंन्द्रशेखर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मुकदमे से बच गए हैं. इससे पहले शूटर गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर मामले में सीजेएम सुशील कुमारी ने पुलिसकर्मियों पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
सीजेएम कोर्ट ने आजमगढ़ के वकील सर्वजीत यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. वकील सर्वजीत यादव ने अर्जी देते हुए डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन विभूतिखंड थाना प्रभारी चन्द्रशेखर समेत कई पुलिसकर्मियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे. वकील ने पुलिस पुलिस वालों पर आरोप लगाए थे कि इन सबने मिलकर गिरधारी विश्वकर्मा की हत्या की है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ में हथियारबंद बदमाशों ने अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. जिसमें मौके पर ही अजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में गिरधारी विश्वकर्मा को अरेस्ट किया था. गिरधारी को तीन दिन की रिमांड पर लेकर लखनऊ लाया जा रहा था. रास्ते में उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी. इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की. जिसमें शूटर गिरधारी विश्वकर्मा की मौत हो गई.

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