गन्ना मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम पर दर्ज मुकदमे वापस

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विशेष एमपी-एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने दी अनुमति, साध्वी प्राची समेत 11 को राहत
मुजफ्फरनगर। अभियोजन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए विशेष एमपी-एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा, सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह सहित 11 पर दर्ज सांप्रदायिक मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी है। मुकदमा वापसी के आदेश से इन सबको बड़ी राहत मिली है।
27 अगस्त 2013 को थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में तीन हत्याओं के बाद माहौल बिगड़ गया था। सात सितंबर 2013 को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ इंटर कालेज के मैदान में बहू-बेटी बचाओ पंचायत हुई। इसमें मौजूदा गन्ना मंत्री सुरेश राणा, सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम सहित पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, जयप्रकाश, राजेश्वर आर्य, सुनील रोहटा, बिट्टू तथा चन्द्रपाल आदि के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने आदि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। ढाई वर्ष पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने खाप चैधरियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सपा सरकार के दौरान झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात कहते हुए कोर्ट से उनके मुकदमे वापसी की मांग की थी। जिस पर प्रदेश के न्याय विभाग ने जिला प्रशासन से 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। शासन से दंगे के 70 से अधिक मुकदमे वापसी की अनुमति मिलने पर अभियोजन ने सीआरपीसी 321 के तहत विभिन्न कोर्ट में अर्जी लगाई थीं। इनमें सात सितंबर को थाना सिखेड़ा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 178ध्2013 सरकार बनाम श्यामपाल आदि भी शामिल था। गन्ना मंत्री सहित 11 आरोपितों पर दर्ज मुकदमे की वापसी के लिए अभियोजन ने 321 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपी-एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-5 में अर्जी लगाई थी। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रामसुध सिंह ने गुरुवार को अर्जी स्वीकार कर ली। डीजीसी राजीव शर्मा ने कहा- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच से दंगे का एक मुकदमा वापस हुआ है। कोर्ट ने 321 सीआरपीसी के तहत लगाई गई अर्जी स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया है।

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