इंडसइंड बैंक के पूर्व कर्मचारी पर एफडी के नाम पर लाखों की ठगी करने का है आरोप
आजमगढ़। थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा संख्या 534/25 व 548/25 (धारा 318(4), 316(5) बीएनएस) से संबंधित वांछित अभियुक्त दीनदयाल उपाध्याय पुत्र अमरनाथ उपाध्याय, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा की कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए। उसके घर एवं संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी गई, लेकिन न तो उसकी गिरफ्तारी हो सकी और न ही उसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2026 के अनुपालन में अभियुक्त के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त के आवास के मुख्य द्वार पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया गया तथा डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक मुनादी कराई गई। इस दौरान गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए। पुलिस के अनुसार अभियुक्त इंडसइंड बैंक का कर्मचारी रहा है, जिसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एफडी कराने के नाम पर विभिन्न लोगों से लाखों रुपये की धनराशि अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर गबन किया। मामले को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक अपराधों में संलिप्त एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
