आजमगढ़ पुलिस का स्पष्टीकरण, नहीं निरस्त हुए इन लोगों के असलहा लाइसेंस

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असलहाधारियों पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं, कोई मुकदमा लंबित नहीं
14 दिसम्बर को जारी की गई थी निरस्तीकरण/निलंबन की सूची
आजमगढ़। जिला प्रशासन ने आज एक प्रेस नोट जारी कर 14 दिसंबर को जारी शस्त्र निरस्तीकरण/निलंबन सूची को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। प्रशासन ने साफ किया कि तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने शस्त्र सरेंडर किए थे, जिसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लाइसेंस निरस्त/निलंबित दिखाए गए। प्रेस नोट में बताया गया कि डॉ. अवधराज मिश्र पुत्र स्व. रामकिशोर मिश्र, निवासी लालगंज, थाना देवगांव, अमरजीत यादव पुत्र स्व. रामनिवास यादव, निवासी चेवता, थाना कप्तानगंज और श्यामाराम यादव पुत्र श्री डी.आर. यादव, निवासी पेवठा, थाना जहानागंज ने स्वयं अपने शस्त्र जमा किए थे। इस आधार पर प्रशासन ने नियमों के अनुसार उनके लाइसेंस को निरस्त/निलंबित किया। प्रशासन का कहना है कि यह कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। स्पष्टीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि इन तीनों व्यक्तियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही या मुकदमा लंबित नहीं है। इससे पूर्व जारी प्रेस नोट से उत्पन्न किसी भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया है।

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