आजमगढ़: गुंडा एक्ट के तहत इरशाद कुरैशी को जिले से 4 महीने के लिए किया गया निष्कासित

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आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर एक आरोपी को जिले की सीमाओं से बाहर कर दिया गया। अभियुक्त इरशाद कुरैशी पुत्र बुधन कुरैशी, निवासी पठान टोला, कस्बा सरायमीर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत 4 महीने के लिए जिले से निष्कासित (बाउंड आउट) किया गया है। यह कार्रवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट संजय ओझा द्वारा 7 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में 15 नवंबर को की गई। आदेश के अनुसार, इरशाद कुरैशी को जनपद आजमगढ़ की भौगोलिक सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि यदि न्यायालय में लंबित मुकदमों में आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य हो, तो उसे केवल उसी उद्देश्य के लिए जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में वह निर्धारित तिथि से 24 घंटे पहले जिले में आ सकेगा और पेशी पूरी होने के तुरंत बाद जिले की सीमाओं से बाहर चला जाएगा। 15 नवंबर को आदेश का विधिवत पालन करते हुए इरशाद कुरैशी को जिले से बाहर भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट व गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित कुल चार मामले दर्ज हैं।

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