जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

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प्रस्तावित विकास कार्यों को जातिगत आधार पर अपमानित करते हुए रोकने का आरोप
मऊ : कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा के जिला पंचायत सदस्य जितेन्द्र कुमार गोयल की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
जितेन्द्र गोयल ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों को मनोज राय ने जातिगत आधार पर अपमानित करते हुए रोक दिया। गोयल के अनुसार, 27 मार्च 2023 को शहीद मार्ग, इंदारा से रामानंद के घर तक पिच कार्य के लिए अभियंता द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था, लेकिन राय ने इसे कथित तौर पर कूट रचित तरीके से रुकवा दिया। इसके अलावा, इंदारा रजवाहा लैरोदोनवार पुल से राम अवध के घर तक पिच कार्य, हनुमान मंदिर अदरी देहात में नाली निर्माण और सईद रोड से करीमाबाद नहर तक नाली निर्माण जैसे प्रस्तावों को भी राय ने स्वीकार नहीं किया। गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि राय ने उनके खिलाफ जातिसूचक गालियों का उपयोग करते हुए कहा कि वे उनके कोई कार्य नहीं करेंगे। गोयल ने 8 अप्रैल 2025 को कोपागंज थाने और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद, न्यायालय के हस्तक्षेप पर कोपागंज पुलिस ने मनोज राय के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
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