आजमगढ़ : प्रधानी के रंजिश में बरसाई थी अंधाधुंध गोलियां

Youth India Times
By -
0






पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, एक-एक लाख अर्थदण्ड भी
आजमगढ़। प्रधानी के रंजिश में कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई करने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी किशुनौता निवासिनी नदवां थाना तरवां 15 मई 2015 को अपने पति कमला गिरी के साथ अपनी बहू के इलाज के लिए अस्पताल गई थी।जब अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे वादिनी किशुनौता अपने पति व बहू के साथ घर वापस आई तो प्रधानी के चुनाव की रंजिश लेकर गांव के ही उमेश गिरी, राजन गिरी, नीरज गिरी, रामप्रवेश गिरी,इंदल गिरी तथा रामदुलारे गिरी ने गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से कमला गिरी पर हमला कर दिया। कमलागिरी जान बचाकर भागने लगे तब हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई। बुरी तरह से घायल कमलागिरी को अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया काफी दिन तक वाराणसी में इलाज के बाद कमला गिरी स्वस्थ हुए। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड, हरेंद्र सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्रीवास्तव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उमेश गिरी, राजन गिरी, नीरज गिरी, रामप्रवेश गिरी तथा रामदुलारे गिरी को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)