मऊ : नामांकन स्थल पर उम्मीदवार सहित अधिकतम चार लोगों को ही मिलेगा प्रवेश

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चुनाव प्रचार-प्रसार तथा मतदान एवं मतगणना के दौरान बिना अनुमति के वाहनों के उपयोग पर रहेगी रोक

रिपोर्ट-मुरली मनोहर पाण्डेय
मऊ। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 के दौरान नामांकन के दिवसों में नामांकन स्थल से 200 मीटर के परिधि के बाहर की उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जायेगा और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार और उसके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जायेगी। नामांकन की जाँच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस मे उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जायेगी। इसके साथ ही नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार एवं मतदान दिवस तथा मतगणना के दिवस में वाहनों को उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। जनपद में नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन हेतु नगर मजिस्ट्रेट तथा समस्त नगरीय निकायों के संबंधित उप जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी वाहन पास नामित किया गया है। निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य के पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड / मोटराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिये करा सकते हैं। मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं सदस्य नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को 01 वाहन की अनुमति दी जायेगी जबकि सदस्य नगर पालिका परिषद / नगर पंचायतों को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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