आजमगढ़ : डीडीसी कोर्ट से आदेश कराने के मामले में पिता व दो पुत्रों के खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज

Youth India Times
By -
0

शहर कोतवाली क्षेत्र में भूमि के कागजात में छेड़छाड़ करने का आरोप
आजमगढ़। शहर में भूमि को लेकर फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया है शहर कोतवाली पुलिस ने मामले में पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर तीन अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में अखिलेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय संत प्रसाद अग्रवाल के साथ ही उनके दो पुत्र नीरज अग्रवाल व निखिल अग्रवाल हैं। जोकि शहर कोतवाली के खत्री टोला मुहल्ले के ही रहने वाले हैं। पीड़ित वादी रतन प्रकाश त्रिपाठी निवासी खत्री टोला पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने एसपी से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पीड़ित के अनुसार शहर कोतवाली के करतालपुर क्षेत्र में उनकी भूमि के कागजात में साजिशन छेड़छाड़ की गई थी। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2016 में डीडीसी कोर्ट में कूट रचना और फर्जी तरीके से डीडीसी से उपरोक्त भूमि में पीड़ित के खिलाफ आदेश करा लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में जब इसकी जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने डीडीसी कोर्ट में तजवीजसानी दाखिल की। मामला तब से कोर्ट में चल रहा था जिसमें डीडीसी कोर्ट ने 28 मार्च को अपने फैसले में तजवीजसानी स्वीकार करते हुए 2016 के तत्कालीन डीडीसी ऋतु सुहास के आदेश को रद्द कर दिया और इसमें कूट रचना व फर्जी तरीके से प्रक्रिया को चलाने की बात को स्वीकार किया और मामले में अपने आदेश में एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही। इसके बाद पीड़ित ने जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिसके बाद 18 अप्रैल की शाम को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)