लवलेश तिवारी को रिपोर्टर की ट्रेनिंग देने वाले तीन पत्रकार गिरफ्तार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले में रिपोर्टर बनकर मुख्य आरोपी की मदद करने वाले तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। शनिवार को टेलीविजन कैमरों और दर्जनों पुलिसकर्मियों के सामने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मार हत्या कर दी गई थी। घटना के अगले दिन प्रयागराज के शाहगंज थाने में हत्यारोपी लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण कुमार मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 302, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 3,7, 25, 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब खुलासा हुआ है कि इन तीनों ने अतीक की हत्या करने से पहले पूरे दिन पत्रकार बनकर उसका पीछा किया था। हमलावरों को अस्पताल में मीडियाकर्मियों के समूह में शामिल होने से पहले असली पत्रकारों की तरह व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। पुलिस ने कहा कि एक स्थानीय समाचार वेबसाइट के लिए काम करने वाले तीन लोगों ने मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी को रिपोर्टिंग की बारीकियां दिखाईं और एक कैमरा खरीदने में भी उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने उन्हें उत्तर प्रदेश के बांदा में रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को बुधवार को एक अदालत ने चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) में भेजने के आदेश दिए। इन अभियुक्तों को बुधवार की सुबह मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) डी.के. गौतम की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में दिए जाने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने आरोपियों को चार दिन के लिए पीसीआर में भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन तीनों आरोपियों की पीसीआर 19 अप्रैल, 2023 को दोपहर 2 बजे से 23 अप्रैल, 2023 को शाम पांच बजे तक मंजूर की गई है।

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