आकांक्षा सुसाइड केस में समर सिंह ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका

Youth India Times
By -
0

साक्ष्य पेश करने का किया दावा
वाराणसी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में फरार आरोपी समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अब गिरफ्तारी गैर जमानती होगी और संबंधित केस में न्यायिक रिमांड का भी सामना करना पड़ेगा। लुकआउट नोटिस और NBW वारंट के बाद पुलिस अगले 48 घंटे में इनाम और कुर्की की कार्रवाई करने वाली है। उधर, सिंगर समर सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। इसमें कहा है कि सिंगर को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सारनाथ में अभिनेत्री का शव मिलने के बाद पुलिस टीम लगातार जांच में जुटी है। युवती के वीडियो और साक्ष्य की जांच के बाद मौत के पीछे के कारणों की जांच के दौरान समर सिंह का नाम सामने आया है। समर और संजय के खिलाफ सारनाथ में केस दर्ज होने के बाद उनकी तलाश जारी है। 10 दिनों तक दोनों की लोकेशन नहीं मिलने के बाद अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस के रिकॉर्ड में फरार समर सिंह और संजय सिंह के लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ेंगे।
26 मार्च को सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे मृत पड़ी मिली थीं। अभिनेत्री की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विवेचना के पर्यवेक्षण की निगरानी करने की गुहार लगाई है। मधु दुबे की ओर से याचिका में आकांक्षा दुबे और समर सिंह के संबंधों की जानकारी दी। बताया कि आरोपी आकांक्षा के साथ 3 साल लिव-इन-रिलेशनशिप में रहा।
इस दौरान फोटो और वीडियो रिकार्ड कर लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देता था। अभिनेत्री को दूसरों के साथ काम करने पर मारता-पीटता था। मधु दुबे ने कोर्ट से मुकदमा की केस डायरी, विवेचक और साक्ष्य तलब कर कोर्ट की निगरानी में पर्यवेक्षण की अपील की। CJM ने याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है।
इधर, आरोपी समर सिंह और संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसके वकील राजेश प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट की ऑनलाइन बेवसाइट पर पांच अप्रैल को रिट का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसे 6 अप्रैल को स्वीकार किया गया। हालांकि, इस रिट पर गुरुवार को किसी तरह की सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो सकी।
न्यायालय के शेड्यूल में संभावित जजों के नाम जारी किए गए हैं। इसमें वरिष्ठ जज अंजनी कुमार मिश्रा और जज नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ सुनवाई करेगी। हालांकि, अभी सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित नहीं हो सकी। समर सिंह के वकील ने कोर्ट के समक्ष कुछ साक्ष्य पेश करने का दावा किया है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)