मऊ : पूर्व कोतवाल के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी

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सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि नियत
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर दो अलग-अलग मामलों में आरोपी पूर्व शहर कोतवाल एवं वर्तमान में डीजीपी कार्यालय में सीओ के पद पर तैनात राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है । साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत किया है। पहला मामला शहर कोतवाली का है। मामले के अनुसार बहरीपुर गांव निवासी संतोष कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में तत्कालीन शहर कोतवाल व वर्तमान में डीजीपी कार्यालय में सीओ के पद पर तैनात राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था। जिसमें संतोष सिंह का आरोप था कि राजीव प्रताप सिंह 14 जुलाई 2014 को जिला एवं सत्र न्यायालय मऊ के कक्ष के बाहर सादे कागज पर हस्ताक्षर बनाने और समझौते के लिए उन पर दबाव बना रहे थे। समझौता न करने पर उन्हें गाली और जान से मारने की धमकी दिए। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें राजीव प्रताप सिंह पर आरोप तय होना है। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसे गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी जारी किया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। सुशीला सिंह ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। जिसमें तत्कालीन शहर कोतवाल राजीव प्रताप सिंह को आरोपी बनाया है। सुशीला सिंह का कथन है कि वह 11 दिसंबर 2013 को अपनी पुत्री की ओर से सरायलखंसी थाने में अपने पति के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे की जानकारी लेने के लिए गई थी। वहां प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव प्रताप सिंह भी मौजूद थे। आरोप है कि शहर कोतवाल ने उसका बाल पकड़कर पटक दिया और थाने से भगा दिया। उसकी बेटी से मिलने नहीं दिए। मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें राजीव प्रताप सिंह पर आरोप तय होना है। लेकिन वह कोर्ट में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। जिसे सीजेएम ने गंभीरता से लेते हुए ने राजीव प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। तथा मामले की सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत किया।

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