आजमगढ़ : चौकी इंचार्ज, दो कांस्टेबल और डाक्टर पर कोर्ट का डंडा

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पुलिस हिरासत में आरोपी को पीटने और मेडिकल रिपोर्ट बदलने पर दिया कार्रवाई का निर्देश
आजमगढ़। पुलिस हिरासत में आरोपी को मारने पीटने के मामले में अदालत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर तथा मित्तूपुर चौकी इंचार्ज और दो कोंस्टेबिल के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पवई थाने के मित्तूपुर चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने 22 मार्च को मुखबिर की सूचना पर आरोपी धर्मेंद्र यादव उर्फ झुलई पुत्र पारसनाथ निवासी बलईपुर थाना पवई को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया।पूछताछ में पकड़े गए आरोपी धर्मेंद्र यादव ने 1 फरवरी को एक मोटरसाइकिल चोरी करना भी स्वीकार किया। इस मामले में आरोपी धर्मेंद्र यादव को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 देवेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। पेशी के समय आरोपी धर्मेंद्र ने अदालत से गुहार लगाई कि उसे 17 मार्च को ही पकड़ कर थाने रखा गया तथा बुरी तरह से मारा पीटा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के डॉक्टर ने भी पुलिस के प्रभाव में डॉक्टरी मुआयना में किसी चोट को नहीं बताया। आरोपी धर्मेंद्र के इस प्रार्थना पत्र पर अदालत ने सीएमओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर आरोपी का मेडिकल कराने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड के मुआयना में धर्मेंद्र के शरीर चोट पाई गई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को आदेश दिया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवई के डॉक्टर की लापरवाही के विरुद्ध कार्रवाई करें। वही धर्मेंद्र की चोटों के आरोपों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि मित्तुपुर चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह तथा कांस्टेबल अमन पटेल तथा लोकेश सिंह के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करके 15 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराएं।

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