बाहुबली रमाकांत यादव की सशर्त जमानत हाईकोर्ट ने की मंजूर

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अकबर अहमद डंपी तथा इनके समर्थकों के बीच विवाद तथा फायरिंग का मामला
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली रमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इन पर 1998 के आजमगढ़ लोक सभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी तथा इनके समर्थकों के बीच विवाद तथा फायरिंग से कानून व्यवस्था ध्वस्त होने को लेकर फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है।
मुकद्दमे का विचारण चल रहा है। याची को जमानत पर रिहा किया गया था। कोर्ट में हाजिर न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और उसने कोर्ट में समर्पण किया। वह 25 जुलाई 22 से जेल में बंद है।
कोर्ट ने कहा, उसका आपराधिक इतिहास है। किंतु इस मामले में पहले जमानत मिली थी। विवाद ऐसा नहीं है, जिसमें उसे जेल में ही रखा जाए। याची जमानत पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

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