आजमगढ़: सपा विधायक रमाकांत की जमानत अर्जी खारिज

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जहरीली शराब से हुई मौत मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई
आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में जहरीली शराब पीने से हुई आठ लोगों की मौत के मामले में जेल में निरुद्ध सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उन्होंने जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अहरौला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत माहुल में 21 फरवरी की रात जहरीली शराब पीने से हुई सात लोगों की मौत हुई थी। इसमें एक मरने वाला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का था। पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच करते हुए सपा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव सहित कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था। ये सभी आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं। रमाकांत यादव 25 जुलाई को फूलपुर कोतवाली में दर्ज कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मामले में अदालत में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसी बीच 29 जुलाई को अहरौला और दो अगस्त को फूलपुर कोतवाली पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने मिलावटी शराब कांड में बतौर आरोपी रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया। तभी से वह जेल में निरुद्ध हैं। इस मामले में दोनों जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए सपा विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय आधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की थी।

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