दारा सिंह चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी

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एसपी को दिया आदेश 28 सितंबर को कोर्ट में करायें पेश
मऊ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने आचार संहिता के उल्लंघन के 5 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर शुक्रवार को पुनः पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही आदेश का तामिला के लिए एसपी को पत्र भेजाकर 28 सितंबर को कोर्ट मे पेश करने का निर्देश दिया है। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर 10 फरवरी 2017 को तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान व उनके 27-28 समर्थकों के विरुद्ध बिना अनुमति के जुलूस निकालने मे आचार संहिता का उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की विवेचना कर 11 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने मामले में आरोपीगण दारा सिंह चौहान के विरुद्ध पुनः गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही एसपी को पत्र भेजकर वारंट का तामिला कराने का निर्देश दिया तथा मामले में सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत किया।

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