आजमगढ़: कुंटू सिंह के सहयोगी राजेंद्र यादव की संपत्ति कुर्क

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अपराधिक कृत्यों से पत्नी के नाम अर्जित की थी 10 लाख मूल्य की जमीन
डीएम के आदेश के बाद सगड़ी तहसीलदार ने शैखमौली गांव में दो गाटा किया कुर्क
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के मुख्य सहयोगी व पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के आरोपी की अपराधिक कृतियों से अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर सगड़ी तहसीलदार शक्ति सिंह, सीओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पान्डेय ने गाजे बाजे के साथ शैखमौली गांव में जा कर कुर्क किया और डीएम के आदेश का बोर्ड लगा दिया। पत्नी के नाम से लगभग 10 लाख 50 हजार रुपये की अर्जित संपत्ति भूभाग को किया गया कुर्क।
शनिवार की शाम 3.00 बजे शैखमौली गांव में यूपी के टॉप टेन माफिया कुंटू सिंह के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र यादव जिसे पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में स्पेशल कोर्ट के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 मार्च 2022 को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई वहीं पूर्व विधायक हत्याकांड में न्यायालय के द्वारा 17 मई 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने आपराधिक कृत्यों से वर्ष 2011 में अपनी पत्नी मीना देवी के नाम से शेखमौली गांव में सरकारी मूल्य के अनुरूप 5 लाख 22 हजार 6 सौ कीमत की जमीन खरीदी गई थी वहीं वर्ष 2012 में भी 5 लाख 22 हजार रुपये 6 सौ रुपए के कीमत की जमीन खरीदी गई थी। जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश पर अपराधिक कृतियों से अवैध रूप से अर्जित उसकी पत्नी मीना देवी के नाम से संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। गांव के उक्त दोनों गाटों पर पैमाइश के उपरांत गाजा बाजा के साथ नोटिस बोर्ड प्रशासन ने चस्पा कराया इस दौरान पुलिस बल के जवानों के साथ गांव के दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वर्ष 2010 से राजेंद्र यादव अपराधिक कृत्य में लिप्त हैं इनके विरुद्ध जीयनपुर थाने पर कुल 9 आपराधिक मामले वर्ष 2010 से वर्ष 2021 तक दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत राजेंद्र यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी शैखमौली करतारपुर के ऊपर गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश पर प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम से गांव में खरीदी गई दो जमीन के गाटों को कुर्क किया।

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