आजमगढ़: अहमदाबाद सीरियल धमाके में जनपद के 6 दोषियों को फांसी, एक को आजीवन कारावास

Youth India Times
By -
0

फांसी की सजा

विशेष अदालत का फैसला: 49 दोषियों में 38 को फांसी, 11 को आजीवन कारावास
आजमगढ़। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीरियल ब्लास्ट केस में आजमगढ़ जनपद 7 लोगों पर भी आरोप सिद्ध हुआ था। कोर्ट द्वारा 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई जिसमें आजमगढ़ के 6 आरोपी शामिल हैं। जनपद के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट से की थी।

आजीवन कारावास

आजमगढ़ जनपद के 6 दोषियों को फांसी व एक को आजीवन कारावास-
बता दें कि वर्ष 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाका हुआ था। जिसें 59 लोग मारे गए थे। मूलरूप से सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबुल बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दावा था अबुल बशर इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकी संगठन से जुड़ा था। इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट में सरायमीर के संजरपुर निवासी मो. सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली के बदरका निवासी सैफूल रहमान व कोट किला निवासी मो. जीशन भी शामिल है। इन छः आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, वहीं पारा थाना सरायमीर निवासी मो0 सादिक जो मुम्बई से गिरफ्तार किया गया था को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)