आजमगढ़: एकतरफा प्यार में घर पर चढ़कर मारी थी गोली

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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना
आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की रकम में चालीस हजार रुपये मृतका के पिता को भी दिये जाने का आदेश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी रामराज पुत्र सोबरन निवासी धनहुंआ थाना जहानागंज का परिवार 24 अक्टूबर 2004 की रात खाना खा कर सोया हुआ था। रात के करीब साढ़े बारह बजे घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी रामराज की लड़की रिंकू को गोली मार दी जिससे रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई।
जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में प्रेमी अनिल ने गोली मारकर रिंकू की हत्या कर दी। पुलिस जांच पूरी करने के बाद आरोपी अनिल के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी रामराज, कांता राम ,बलदेव, कांस्टेबल मोहम्मद नसीम फारुकी ,डॉ रामप्रकाश, उप निरीक्षक रामसिंह यादव, इंस्पेक्टर रमेश पांडे तथा सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मिश्र को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल कुमार को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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