आजमगढ़: मासूम संग दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Youth India Times
By -
0

आजमगढ़। पांच वर्षीया दलित मासूम की दुराचार के बाद हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को बीस वर्ष के कारावास तथा पाँच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि को मृतका के पिता को दिया जाय। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 नवंबर 2019 की रात आरोपी रामप्रवेश चौहान उर्फ लाला पुत्र महेंद्र चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर पाँच वर्षीय मासूम लड़की को सोते समय उठाकर ले गया और उसके साथ दुराचार करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी।हत्यारोपी ने लड़की की लाश पोखरा के पास फेंक दिया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी रामप्रवेश चौहान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता के पिता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामप्रवेश को दोषी पाया लेकिन घटना के दिन आरोपी रामप्रवेश की उम्र सत्रह वर्ष से अधिक अठारह साल से कम होने के कारण नाबालिग किशोर मानते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा पाँच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)