आजमगढ़ : खंड विकास अधिकारी तरवां पर 10 हजार का लगा जुर्माना

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आजमगढ़। तरवां विकास खंड के बघरा गांव निवासी जय प्रकाश यादव ने तरवां विकास खंड के जन सूचना अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी। लेकिन उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जयप्रकाश ने उक्त प्रकरण की शिकायत राज्य सूचना आयोग से कर दी। आयोग के बार-बार निर्देश के बाद भी जय प्रकाश को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी तरवां पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि 18 अगस्त 2015, नौ नवंबर 2016 और 20 मार्च 2017 को वादी जय प्रकाश उपस्थित हुए लेकिन प्रतिवादी खंड विकास अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 17 जून 2019 को हुई सुनवाई में जयप्रकाश उपस्थित हुए लेकिन प्रतिवादी बीडीओ की ओर से खंड विकास अधिकारी अखिलेश यादव उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए और समय मांगा गया। पांच नवंबर की सुनवाई में बीडीओ फिर उपस्थित नहीं हुए। इस पर आयोग द्वारा उन्हें पांच नवंबर 2020 को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा गया। लेकिन इसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा वादी जयप्रकाश को पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई। जानबूझकर पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध न कराने और आयोग के निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने बीडीओ को दो सप्ताह में सारी सूचनाएं जयप्रकाश को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही रजिस्ट्रार राज्य आयोग को निर्देशित किया है कि वह खंड विकास अधिकारी तरवां के वेतन से तीन समान मासिक किस्तों में वसूली की कार्रवाई करें।

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