सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी के पति पर 15.67 लाख का जुर्माना

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रामपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसरीन जहां के पति और सपा नेता रऊफ पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। सपा नेता रऊफ के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में एसडीएम कोर्ट ने वाद दायर किया है। साथ ही 15.67 लाख का जुर्माना लगाया है। सपा से जिपं सदस्य चुनीं गईं नसरीन जहां जिपं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। उनके पति एवं सपा नेता रऊफ के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर 27 जून को उपजिलाधिकारी निरंकार सिंह ने टीम गठित की थी। टीम में नायब तहसीलदार हर्ष कुमार, कानूनगो करन सिंह व लेखपाल को शामिल किया गया था। यह टीम भारी पुलिस बल के साथ तीन दिन पहले गांव बादली स्थित खुशहालपुर मार्ग पर स्थलीय निरीक्षण कर नापतौल कराई थी। आरोप है कि इस दौरान सरकारी जमीन पर रऊफ का अवैध कब्जा कर दुकान बनाया जाना पाया गया। आरोप है कि इसमें असल भूमि 530 वर्ग मीटर सार्वजनिक है, यह खाई के रूप में दर्ज है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य पति रउफ छह वर्षों से अवैध कब्जा किये हुए हैं। इस पर उपजिलाधिकारी न्यायालय ने रऊफ के खिलाफ बेदखली का वाद दायर किया है। 
निरंकार सिंह, एसडीएम टांडा ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर दुकान बनी पायी गई। जांच में यह साफ होने के बाद आरोपी कब्जेदार के खिलाफ बेदखली का वाद दायर किया गया है। साथ ही सर्किल रेट के पांच प्रतिशत के हिसाब से छह वर्ष का 15 लाख 67 हजार 800 रुपये अर्थ दंड डाला गया है। नसरीन जहां, सपा जिपं सदस्य एवं अध्यक्ष पद प्रत्याशी का कहना है कि वर्तमान में वार्ड 10 से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हूं और समाजवादी पार्टी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। चूंकि, सपा के पास स्पष्ट बहुमत है इसलिए भाजपा के दबाव में जिला और तहसील प्रशासन अनुचित कार्रवाई करके उत्पीड़न कर रहा है।

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