विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले मे मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई पेशी

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गुरु जगदीश सिंह, बैजनाथ पहलवान उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवां के नाम पर विधायक निधि से 25 लाख रूपया देने का है आरोप
सरायलखंसी थाना क्षेत्र का मामला, अगली पेशी के लिए 05 जुलाई की तिथि नियत 

रिपोर्ट-राहुल पाण्डेय
मऊ, 22 जून। विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले मे आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे इस मुकदमे की जानकारी नहीं है। तो पूछा कि किस मामले मे पेशी हो रहीं है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमने विधायक निधि दिया है, लेकिन उसका कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है। हमने कोई अपराध नहीं किया। जेल मे अभी टीवी और भोजन उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रभारी सीजेएम श्वेता चैधरी ने विवेचक की ओर से दी गई अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार पांडेय के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद विवेचक की अर्जी को स्वीकार करते हुए उक्त मामले मे मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा मे लेते हुए 05 जुलाई की तिथि नियत किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। 
अभियोजन के अनुसार सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्त के शिकायती प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच किया। विजय कुमार गुप्ता का आरोप था कि उसके ही गाँव के आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव और बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव शर्मा गांव में स्थित आराजी नंबर 1109 रकबा 64 हेक्टेयर व आराजी नंबर 1449 रकबा 196 हेक्टेयर भूमि पर विद्यालय बनवाने के नाम पर मुख्तार अंसारी के सहयोगी उसी के गांव के संजय सागर पुत्र चंद्रदेव राम द्वारा सदर विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक निधि से क्रमशः बीस लाख और पांच लाख रूपया कुल 25 लाख रूपया गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवां के नाम पर लिया है। इन्हीं लोगों ने आराजी नंबर 810 रकबा 24 हेक्टेयर भूमि तत्कालीन ग्राम प्रधान बैजनाथ यादव द्वारा फर्जी प्रस्ताव भेजकर अपनी पत्नी के नाम कृषि आवंटन किया गया है। जांच मे आराजी नंबर 1109 रक्बा 64 हेक्टेयर मे से 32 हेक्टेयर में चाहरदीवारी व रकबा 23 हेक्टेयर में केला की फसल मौके पर पाई गई। तथा आराजी नंबर 1449 रकबा 196 हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई मिली। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायलखंसी थाना मे प्रभारी निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर अपराध संख्या 185/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी, संजय सागर, आनंद यादव और बैजनाथ यादव को आरोपी बनाया गया। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर कोतवाल की को सौंपी गई । विवेचक की अर्जी पर सीजेएम ने मुख्तार अंसारी के विरूद्ध वारंट बी जारी कर बांदा जेल अधीक्षक को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को 22 जून को कोर्ट में पेश किया जाय। जिस पर मंगलवार को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया ।इस दौरान मामले के विवेचक ने मुख्तार अंसारी को उक्त मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए अर्जी दिया। जिस पर प्रभारी सीजेएम श्वेता चैधरी ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी को उक्त मामले में न्यायिक अभिरक्षा मे लेते हुए पेशी के लिए 05 जुलाई की तिथि नियत किया।

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