आजमगढ़: कोरोना कर्फ्यू को लेकर डीएम ने जारी की गाइडलाइन

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आजमगढ़। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही जिला प्रशासन ने शासन के आदेश पर सोमवार से नाइट कर्फ्यू (Corona Curfew) में थोड़ी राहत दी है। कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीड फूड की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है। रात नौ बजे तक दुकान माल्स खुले रहेंगे। लेकिन यह 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 21 जून की सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक सोमवार से शुकवार तक (शनिवार- रविवार कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियों संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।इसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में दुकानें/बाजार अपने नियमित समय से प्रारम्भ होकर रात्रि आठ बजे तक खुलेंगे। यह अनुमति सप्ताह के पांच दिन ही होगी, शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे जनपद में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जायेगा। सरकारी विभागों के कार्यालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पूर्ण उपस्थिति रहेगी।कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता रहेगी। निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम के व्यवस्था लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। रेस्टोरेंट एवं होटल के अंदर स्थिति रेस्टोरेंट व ईटिंग प्वाइण्ट प्रातः सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइण्ट्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा तथा आल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी व बीच की कुर्सियों पर न बैठने हेतु डू नाट सिट की मार्किंग की जायेगी। जनपद में माल्स को खोलने की अनुमति पूर्व से निर्धारित समय से प्रारम्भ होकर रात्रि आठ बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक होगी। माल्स की दूकाने एवं रेस्टोरेंट उपर्युक्त शर्त की अनवार्यता के साथ खोले जायेंगे। माल्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा तथा माल्स के दुकानों एवं रेस्टोरेंट्स में आल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी व बीच की कुर्सियों पर न बैठने हेतु डू नाट सिट की मार्किंग की जायेगी। मिठाई/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड की दुकानों में उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुये बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मण्डियॉ पूर्व की भाँति खुलेंगी, परन्तु घनी आबादी के मध्य संचालित मण्डियों को खुले स्थान पर संचालित कराया जायेगा। प्रत्येक मण्डी में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। शादी के आयोजन बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की जायेगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 02 गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी। जनपद के धार्मिक स्थलों के अन्दर परिसर के आकार के अनुसार एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न हों। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मारक की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग एवं एण्टीजेन टेस्टिंग भी की जायेगी, जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर टेस्टिंग आदि की व्यवस्था के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को हेलमेट, मास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो-रिक्शा/ई-रिक्शा में बालक सहित 03 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों पर चालक सहित 04 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति तथा तद्नुसार विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खुले रहेंगे। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कहीं पर भीड़ एकत्रित न होने पाये तथा उपरोक्त शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जा सके। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़-भाड़ अथवा जुलूस हो, अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। ट्रैफिक संचालन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चत की जायेगी, ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति न उत्पन्न हो।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना की रोकथाम हेतु स्थाई एवं अस्थाई पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जनसामान्य को जागरूक किया जाय। जनसामान्य से यह अपेक्षा की जायेगी कि सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन का पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकान, कृषि कार्य से सम्बंधित बीज व खाद की दुकान, कीटनाशक दवाओं, कृषि निवेश से सम्बंधित अन्य उत्पादों की दुकान तथा कृषि यंत्रों की दुकानें, उद्यान विभाग की नर्सरियॉ सप्ताह में सातों दिन खुली रखने की अनुमति होगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर स्थापित इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेंटर पर नये कोरोना केसेज के सन्दर्भ में सभी सम्बंधित विभागों के साथ पूर्व की भांति प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी, ताकि महामारी के प्रकोप को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। जनपद की डायल 112 के वाहनों का व्यवस्थापन महत्वपूर्ण स्थानों पर इस प्रकार किया जाये, ताकि कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन तथा कन्टेनमेंट जोन्स में निगरानी रखी जा सके।
यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/इंसीडेंट कमाण्डर इस आदेश का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। तहसीलदार मजिस्ट्रेट से अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाते हैं। यह आदेश शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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