फर्जी असलहा मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की हुई पेशी

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अगली पेशी के लिए 19 मई की तिथि नियत
मऊ। फर्जी पता से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की पेशी गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई । जिला जेल बादा से मुख्तार अंसारी की कोरोना पाजिटिव की रिपोर्ट आई थी। एसीजेएम फास्ट ट्रैक प्रीति भूषण ने अभियोजन अधिकारी और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह के तर्कों को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी का न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैडपर पत्र लिखकर असला लाइसेंस जारी करने की सिफारिश किया था। जिसपर जिलाधिकारी ने उन लोगों का लाइसेंस जारी कर किया था। बाद में जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किया गया था उनका नाम पता फर्जी पाया गया। जिस पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया। इस मामले में गुरुवार को मुख्तार अंसारी की पेशी थी। बांदा जेल अधीक्षक ने मुख्तार अंसारी की कोरोना पाजिटिव होने की रिपोर्ट भेजा था। इस दौरान बादा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एसीजेएम फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रीति भूषण ने अभियोजन अधिकारी और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनने के बाद मामले मे मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत किया।

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