पंचायत चुनाव: मतगणना स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा-सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के दौर में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती 2 मई को होगी। हालांकि, यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई। राज्य में पंचायत चुनावों की मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, जांच उपलब्ध है?
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि शनिवार को भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं और महज 24 घंटे में ही 3500 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। बता दें कि शुक्रवार को दायर इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला दिया गया है और वोटों की गनती पर कोरोना की वजह से रोक लागने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।

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