हत्या के एक मुकदमे में गवाह को सुरक्षा दिए जाने के आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और गवाह को तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए द्वारा हत्या के एक मुकदमे में गवाह को सुरक्षा दिए जाने के आदेश का पालन न करने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और गवाह को तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने प्रकरण की पत्रावली पर सुनवाई करते हुए दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रकरण आजमगढ़ के रौनापार थाने का है। स्पेशल कोर्ट में हत्या से संबंधित पत्रावली गवाही के स्तर पर विचाराधीन है, जिसमें पूर्व विधायक सहित चार अभियुक्त बनाए गए हैं। पत्रावली सरकार बनाम लाल बिहारी आदि के नाम से लंबित है। हत्या के इस प्रकरण में गवाह से बचाव पक्ष जिरह कर रहा है। गवाह राम नयन ने न्यायालय में 24 मार्च 2021 को अर्जी दी थी कि उसकी जान माल का खतरा है। उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायालय ने उसकी अर्जी पर एसपी आजमगढ़ को गवाह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। गवाह ने न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि उसे कोर्ट के आदेश के बावजूद सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने एसपी आजमगढ़ से कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और निर्देश दिया है कि गवाह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रकरण की सुनवाई पांच अप्रैल 2021 को होगी।