आजमगढ़ : मजारिया हिस्ट्रीशीटर का असलहा लाइसेंस हुआ निरस्त

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सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र यादव के शिकायत पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई

आजमगढ़। एक मजारिया हिस्ट्रीशीटर का असलहा लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के अनन्तपुर गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र यादव पुत्र नरसिंह यादव की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। सामाजिक कार्यकर्ता श्री यादव का यह भी कहना है कि आपराधिक छवि के लोग देश व समाज के लिए हमेशा ही घातक होते हैं। ऐसे में इस तरह के लोगों को बांधकर रखा जाना जरूरी होता है। उन्होंने शासन से मांग किया है कि असलहा निरस्त करने के बाद इस अपराधी के खिलाफ गुण्डा व गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा। साथ ही तथ्यों को छुपाकर कूटरचित शपथ पत्र देकर असलहा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसके खिलाफ फ्राड का एक और मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हुआ यह था कि बीते दिनों सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र यादव ने जिलाधिकारी सहित सभी सक्षम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर यह अवगत कराया था कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के सुखीपुर गांव का रहने वाला फूलचन्द यादव पुत्र तिलकधारी उर्फ तिलकराम यादव आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा वह अतरौलिया थाने का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। इसके बावजूद उसने भारत के किसी थाने में आपराधिक मुकदमा न पंजीकृत होने तथा किसी भी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित न होने का कूटरचित शपथ पत्र देकर रिवाल्वर का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। जबकि शपथ पत्र देने से पहले से उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे फैजाबाद में दर्ज थे। सामाजिक कार्यकर्ता श्री यादव ने अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देने के साथ टेलीफोन से अवगत कराया कि यदि इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जाय तो इसके ऊपर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने में मुकदमा अपराध संख्या ४४२/२००८- धारा ५०४, ५०६ आईपीसी, मुकदमा अपराध संख्या १५०/१०-१४७, ३४१, ३३६, ४३५, ४२७ व १८८ आईपीसी के साथ ७ सीएलए एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या ९७/२०२०-१८८, २६९, २७० आईपीसी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा फैजाबाद जिले में भी मुकदमा अपराध संख्या २४/१९९२-४२०, ४६७, ४६८, ४७१ आईपीसी के अलावा मुकदमा अपराध संख्या २०/१९९२-३७९, ४२७, ४३६, ४५४, ५०६, ५११, १८६ आईपीसी के साथ कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र यादव ने शिकायती पत्र देने के साथ अधिकारियों से मिलकर भी उन्हें सच से अवगत कराया। सामाजिक कार्यकर्ता श्री यादव के शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सक्षम अधिकारियों से मामले की जांच करायी। जांच में शिकायत सच पायी गयी। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी ने मजारिया हिस्ट्रीशीटर फूलचन्द यादव का असलहा लाइसेन्स निरस्त कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र यादव का कहना है कि फूलचन्द यादव ने तथ्यों को छुपाकर कूटरचित शपथ पत्र देकर असलहा लाइसेंस नं0- ६२९/२००६ प्राप्त कर लिया था। असलहा निरस्त करने की स्थिति में अधिकारी भी उसके फ्राड के प्रमाणिकता की पुष्टिï करते हैं। ऐसी स्थिति में इस मामले में भी उसके खिलाफ फ्राड का मुकदमा दर्ज किया जाना संवैधानिक होगा। सामाजिक कार्यकर्ता श्री यादव ने कहा कि देश व समाज के हित में अपराधियों के खिलाफ उनकी मुहिम लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज में आतंक का पर्याय बने फूलचन्द यादव के खिलाफ जल्द ही प्रदेश के प्रमुख सचिव व डीजीपी से मिलकर गुण्डा व गैंगेस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई न होने की दशा में यह हिस्ट्रीशीटर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी प्रभावित करेगा।

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