पंचायत चुनाव और होली पर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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बिना अनुमति जुलूस निकाला तो होगी कार्रवाई-मुख्य सचिव
लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में होली का त्यौहार मनाने और पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि कहीं भी बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकालेगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। अगर कार्यक्रम करना बहुत जरूरी हुआ तो मास्क और सेनेटाइजर का होगा प्रयोग करना होगा।
सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे किसी कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे शामिल नहीं होंगे। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में कम लोगों को आने की होगी अनुमति होगी। हर ग्राम पंचायत स्तर और वार्डों में एक-एक नोडल अफसरों की होगी तैनाती। आदेश के अनुसार प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को और तेज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है।
इससे पहले सोमवार देर शााम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया था कि कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा जाए। बाकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

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