उप्र पंचायत चुनाव : नामांकन को लेकर गाइडलाइन जारी, जानिए किन बातों पर रहेगी रोक

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लखनऊ। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दिनों में उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को विकास खण्ड मुख्यालय से दो सौ मीटर की परिधि से बाहर ही रोक दिया जाएगा। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।
आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेण्ट, प्रस्तावक और सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाए। यह भी कहा गया है कि नामांकन की जांच और चुनाव चिन्ह आवंटन के दिन उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को को सहायता के लिए आने की अनुमति दी जाए लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस बारे में कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाए।



इसके अलावा नामांकन करने के लिए विकास खण्ड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्रित न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आए। इसके लिए दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करवाया जाए।

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