आजमगढ़: हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा

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15 अक्टूबर 2015 की शाम बेटी को तेल छिड़क कर कर दिया था आग के हवाले

आजमगढ़। कप्तानगंज क्षेत्र के छीड़ी ब्राह्मण सरैया गांव में छह वर्ष पूर्व बेटी की हुई हत्या में पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना की अदालत ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन कथानक के अनुसार कप्तानगंज क्षेत्र के छीड़ी ब्राह्मण सरैया गांव निवासी मूलचंद्र गोंड 15 अक्टूबर 2015 की शाम छह बजे बकरी बेचने से मना करने पर नाराज होकर अपनी पुत्री मोनू (18) को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया था। आग से गंभीर रूप से झुलसी मोनू की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत से पूर्व मोनू ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि पिता मूलचंद ने उसे जला दिया। इस मामले में मृत मोनू की मां लक्ष्मी ने अपने पति मूलचंद के खिलाफ कप्तानगंज थाना में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादिनी लक्ष्मी समेत कुल सोलह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मूलचंद को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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