शासन की तरफ से जारी की गई नई गाइड लाइन
आजमगढ़। मोटर ट्रेनिंग स्कूल संचालन के नियम बदल गए हैं। शासन की तरफ से इसके लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके बाद संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से जिले में संचालित हो रहे 19 मोटर ट्रेनिंग स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल के लिए न्यूनतम 11 सौ स्क्वायर फीट जमीन आवश्यक होगी। प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने परिवहन विभाग के आयुक्त को पत्र जारी कर नई गाइड लाइन से मोटर ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अब एक कमरे से स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। शासन से जारी गाइड लाइन के अनुसार, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए न्यूनतम 11 सौ स्क्वायर फीट जमीन होना चाहिए। स्कूल की वाहन पार्किंग के लिए वाहनों की श्रेणी (हल्के, माध्यम, भारी वाहन) के अनुसार सुरक्षित एवं उपयुक्त जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। यह स्कूल परिसर अथवा अधिकतम दो किलोमीटर की दूरी के भीतर होनी चाहिए। दो पहिया यान, हल्के मोटरयान के लिए पार्किंग परिसर तक जाने के लिए मुख्य मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम सात मीटर रखी गई है। इसके अलावा स्वागत कक्ष, कार्यालय कक्ष में इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर आदि के लिए न्यूनतम 180 वर्ग फीट, सीमुलेटर कक्ष के लिए न्यूनतम 150 वर्ग फीट, व्याख्यान कक्ष के लिए 300 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए। व्याख्यान कक्ष फर्नीचर, कंप्यूटर सहित मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर युक्त होना चाहिए। सभी कक्ष में सीसीटीवी अनिवार्य है। जिसकी एक माह की रिकार्डिंग संस्थान को सुरक्षित रखनी होगी। इसी तरह माध्यम व भारी वाहनों के लिए व्याख्यान कक्ष न्यूनतम तीन सौ वर्ग फीट, सीमुलेटर के लिए दो सौ वर्ग मीटर और पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। स्कूल में शौचालय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। स्कूलों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती होगी।