मऊ : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

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अवैध शराब एवं मादक पदार्थों से संबंधित लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के दिए निर्देश
एम.पी./एम.एल.ए.कोर्ट में अभियोजन शाखा की कम सक्रियता पर जताई कड़ी नाराजगी
रिपोर्ट : मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। आज जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट नितीश कुमार सिंह ने बताया कि फरवरी महीने में अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ की गई कार्रवाईयो में दक्षिण टोला थाने में एक अभियोग पंजीकृत से ₹27000, सराय लखंसी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिससे 10 लाख 36हजार 500रू, घोसी में दो अभियोग पंजीकृत जिनसे 7500 रु, दोहरीघाट में चार अभियुक्त पंजीकृत हुए जिनसे 2800 रु,कोपागंज में तीन अभियोग पंजीकृत जिनसे 4500 रु, मोहम्मदाबाद गोहना में चार अभियोग पंजीकृत जिनसे 9500 रु, चिरैयाकोट में एक अभियोग पंजीकृत जिनसे 2000 रु, रानीपुर में दो अभियोग पंजीकृत जिनसे 5000 रु तथा हलधरपुर में तीन अभियोग पंजीकृत हुए जिनसे ₹1500 की अवैध शराब बरामद की गई। इसी प्रकार अवैध मादक पदार्थ/ड्रग्स से संबंधित कार्यवाई के दौरान थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिससे 1 लाख 50 हजार, कोपागंज में एक अभियोग पंजीकृत जिससे 1 लाख 60 हजार तथा थाना चिरैयाकोट में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिससे ₹85 हजार के मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसके अलावा फरवरी महीने में ही गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना घोसी, कोपागंज एवं चिरैयाकोट में 1 तथा रानीपुर में दो अभियोग पंजीकृत किए गए। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत 14 (1)के अंतर्गत थाना मोहम्मदाबाद में दो आदेश पारित हुए जिसके तहत लगभग 5 करोड, थाना चिरैयाकोट के तहत एक आदेश पारित हुआ जिसके तहत ₹60 हजार तथा थाना रानीपुर के तहत एक आदेश पारित हुआ जिसके तहत 69 लाख 10 हजार रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जाना है। जिलाधिकारी ने अवैध शराब, मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को महीने में कम से कम एक बार संयुक्त बैठक कर गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्तियों की पहचान कर उनके कुर्क की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर मानकों का उल्लंघन करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध फरवरी महीने में की गई कार्यवाहीयों की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि थाना कोतवाली से 9,दक्षिण टोला से 2,सराय लखंसी से 1,घोसी से 129, दोहरीघाट से 33, कोपागंज से 74 तथा मोहम्मदाबाद से 2 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए। जिलाधिकारी ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने डीजे एवं मैरिज हॉल में तेज आवाजों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्राइवेट वाहनों में प्रयुक्त काले शीशे एवं हूटर लगे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस का संयुक्त अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। आगामी त्योहारों चैत्र नवरात्र एवं रमजान के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए,साथ ही त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु संबंधित विभागों को सारे कार्यों को समय से पूर्व ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही तेज करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलों की स्थिति अत्यंत खराब पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इसमें तत्काल सुधार लाने के साथ ही समस्त उप जिलाधिकारियों को प्रतिदिन का लक्ष्य बनाकर कार्य करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आईपीसी की धारा 107, 116, 151, 110 जी के अंतर्गत की गई कार्यवाहीयों के बारे में भी विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। अभियोजन शाखा की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरवरी माह अधीनस्थ न्यायालय में कुल निर्णित वादों की संख्या 10 है, जिनमें सत्र सुपुर्द के 5,गुण दोष के आधार पर 2 तथा जुर्म इकबाल के आधार पर 3 मामलों में निर्णय हुए। जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट पॉक्सो एक्ट, एमपी/एमएलए कोर्ट में अभियोजन शाखा की अब तक की गई कार्रवाईयों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान गैंगस्टर एक्ट तथा एमपी/एमएलए कोर्ट में अभियोजन शाखा की निष्क्रियता से किसी भी मामले में सजा दिलाने में असफल होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियोजन शाखा को सक्रियता बढ़ाने के साथ ही संबंधित मामलों में अपराधियों को दंड दिलाने हेतु अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधों, गुंडा एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई, धारा 135/145 आईपीसी के अंतर्गत वादों के निस्तारण, वांछित अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, विगत वर्ष में घटित प्रमुख अपराधों की भी समीक्षा की।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक,समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष सहित अभियोजन शाखा के समस्त अधिकारी उपस्थित थे।

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