आजमगढ़: राशन कार्ड सत्यापन व निरस्तीकरण पर विशेष खबर

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जिला पूर्ति अधिकारी ने बताई शासन द्वारा निर्धारित शर्तें
आजमगढ़ 23 मई। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद आजमगढ़ के समस्त कार्डधारको को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन/निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिण्ट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरे प्रकाशित/प्रसारित की जा रही है, जो कि आधारहीन एवं सत्य से परे है। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशो के क्रम में अपात्र कार्डधारको से रिकवरी के सम्बन्ध में वर्तमान समय में कोई निर्देश निर्गत नहीं किये गये है। अतः रिकवरी के सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही खबरे पूर्णतया असत्य है तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरो का खण्डन किया जाता है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारको को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुसार नवीन राशन कार्ड निर्गमित करता है। इस सम्बन्ध में पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारको हेतु निर्धारित अपात्रता की शर्तें शासनादेश में निर्धारित की गयी है।
चयन सूची से निष्कासन का आधार एक्सक्लूजन क्राईटेरिया (पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राईटेरिया शासनादेशानुसार) के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वआर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या 02 उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र हेतु समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा 05 केबीए या वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी स ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो स ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हो, अपात्र होंगे।

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